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Supreme Court: चुनाव रुके नहीं जा सकते अगर नाम हैं Rahul Gandhi या Lalu Yadav, Supreme Court ने क्यों किया यह टिप्पणी?

Supreme Court: माता-पिता को अपने बच्चों का नाम Rahul Gandhi या Lalu Yadav रखने से नहीं रोका जा सकता. Supreme Court ने शुक्रवार को यह टिप्पणी करते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. दरअसल, मिलते-जुलते नाम वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने की मांग को लेकर Supreme Court में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

इस याचिका के जरिए गुहार लगाई गई थी कि Supreme Court चुनाव आयोग को हम नाम वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे. हालांकि, कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया कि हम माता-पिता को अपने बच्चों का नाम Rahul Gandhi या Lalu Yadav रखने से नहीं रोक सकते।

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याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?

ला ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक साबू स्टीफन नाम के शख्स ने Supreme Court में जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राजनीतिक हस्तियों के साथ नाम साझा करने वाले डमी उम्मीदवार अक्सर मतदाताओं को भ्रमित करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरते हैं, जिससे संभावित रूप से परिणाम प्रभावित होते हैं। याचिका में, याचिकाकर्ता ने उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां प्रमुख नेता इस तरह के भ्रम के कारण मामूली अंतर से चुनाव हार गए।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस BR Gavai, SC Sharma और Sandeep Mehta की पीठ ने कहा कि लोगों को सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उनके माता-पिता ने उन्हें मिलते-जुलते नाम दिए हैं।

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